मुंगेली, अक्टूबर 2023// विधानसभा चुनाव तक जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश के लिए कलेक्टर से लिखित स्वीकृति लेनी होगी। जिले में निर्वाचन संबंधी व्यवस्था के सुचारू एवं प्रभावी संचालन के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 07 दिन से अधिक के अवकाश के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्यतः सूचित करना होगा। जारी निर्देश के अनुसार कोई भी अधिकारी-कर्मचारी बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। बीमारी के संबंध में अवकाश लेने पर आवेदन पत्र के साथ जिला मेडिकल बोर्ड मुंगेली द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके बिना आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 128 के अंतर्गत निर्वाचन के लिए नियोजित सभी अधिकारी-कर्मचारी चुनाव समाप्ति तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अनुशासन के अधीन होंगे।