शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों से 11 हजार से ज्यादा तथा निजी घरों से 7 हजार से ज्यादा हटाए गए बैनर,पोस्टर तथा अन्य सामग्रियां
अम्बिकापुर, अक्टूबर 2023/ विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु 09 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुन्दन कुमार के आदेशानुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के 72 घण्टो के भीतर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, निजी घरों से राजनैतिक सबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्सी, दीवार लेखन, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि हटा लिए गए हैं। इस दौरान जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों से शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों से कुल 11 हजार 901 तथा निजी घरों से कुल 7 हजार 768 बैनर, पोस्टर तथा अन्य सामग्रियां हटायी गई है। आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा तत्परता के साथ आचार संहिता लागू होने के 24 घण्टे के भीतर शासकीय सम्पत्ति एवं शासकीय कार्यालयों से, 48 घण्टे के भीतर सार्वजनिक स्थानों से तथा 72 घण्टे भीतर निजी घरों से सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही की गई है।