छत्तीसगढ़

सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में धारा 144 लागू: सशस्त्र रैली और आपत्तिजनक पोस्टर वितरण प्रतिबंधित

सारंगढ़ बिलाईगढ़ 20 अक्टूबर 2023/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी फरिहा आलम सिद्दीकी ने विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील के दौरान जिले में लोक परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विध्न, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने व प्रतिबंधात्मक उपाय हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 लागू करने का आदेश जारी की हैं। इसके अंतर्गत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र शस्त्र यथा बन्दूक, राइफल, भाला, बल्लम, बरछा लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति, दल भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक संपूर्ण सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में प्रभावशील रहेगा।

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