बीजापुर 26 अक्टूबर 2023- निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 87 के तहत अभ्यर्थी के दैनिक निर्वाचन लेखा रजिस्टर का निरीक्षण व्यय प्रेक्षक श्री मनेन्दर (आईडीएएस) द्वारा किया जाएगा निरीक्षण का समय सुबह 10 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि एवं समय पर कार्यालय व्यय प्रेक्षक कक्ष में उपस्थित होने को कहा गया। अभ्यर्थी प्रचार अवधि के दौरान निजी रूप से या अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से या अपने विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यय प्रेक्षक के सम्मुख लेखा रजिस्टर पेश करेंगे। लेखा रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के सदस्य भी उपस्थित रह सकते हैं तथा कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क अदा कर रिटर्निंग अधिकारी से किसी भी अभ्यर्थी के लेखा रजिस्टर की प्रति प्राप्त कर सकता है। निर्धारित तिथि के अनुसार 26 अक्टूबर को महेश गागड़ा (भारतीय जनता पार्टी), रामधर जुर्री (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे), अशोक तलाण्डी (हमर राज पार्टी), अर्जुन गोटे (निर्दलीय), एवं इसी तहर 27 अक्टूबर को विक्रम मंडावी (इंडियन नेशनल कांग्रेस), अजय कुड़ियम (बहुजन समाज पार्टी), लक्ष्मी नारायण पोरतेक (कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया), ज्योति ध्रुवा (निर्दलीय), 31 अक्टूबर को महेश गागड़ा (भारतीय जनता पार्टी), रामधर जुर्री (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे), अशोक तलाण्डी (हमर राज पार्टी), अर्जुन गोटे (निर्दलीय), 01 नवम्बर को विक्रम (मंडावी इंडियन नेशनल कांग्रेस), अजय कुड़ियम (बहुजन समाज पार्टी), लक्ष्मी नारायण पोरतेक (कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया), ज्योति ध्रुवा (निर्दलीय), 05 नवम्बर को महेश गागड़ा (भारतीय जनता पार्टी), रामधर जुर्री (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे), अशोक तलाण्डी (हमर राज पार्टी), अर्जुन गोटे (निर्दलीय) एवं 06 नवम्बर 2023 को विक्रम मंडावी (इंडियन नेशनल कांग्रेस), अजय कुड़ियम (बहुजन समाज पार्टी), लक्ष्मी नारायण पोरतेक (कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया), ज्योति ध्रुवा (निर्दलीय) को आमंत्रित किया गया है।
आदतन अपराध करने वाले अजय सिंह के विरुद्ध जारी किया गया जिला बदर का आदेश
बीजापुर 26 अक्टूबर 2023- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा ने आदतन अपराध करने वाले गुण्डा/निगरानी बदमाश अजय सिंह के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी बीजापुर में पुलिस अधीक्षक बीजापुर द्वारा आदतन अपराध करने वाले आरोपी के विरूद्ध मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला बदर की कार्रवाई करने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर विधिवत सुनवाई करने के पश्चात प्रकरण में न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी बीजापुर द्वारा पारित आदेशानुसार ग्राम भैरमगढ़ चौकी भैरमगढ़ निवासी अजय सिंह को मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 356 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये आगामी एक वर्ष के लिए जिला दण्तेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, एवं भ्रदादीकोत्तागुड़ेम, मुलगू, जयशंकर भूपालपल्ली (तेलंगाना) गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) जिलों की राजस्व सीमाओं से हट जाने ;जिला बदरद्ध का आदेश दिया गया है तथा उन्हें आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर इन जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं 1 वर्ष की कालावधि 25 अक्टूबर 2024 के पहले प्रवेश न करने आदेशित किया गया है।
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी बीजापुर से प्राप्त जानकारी अनुसार अजय सिहं के विरूद्ध वर्ष 1998 से निरंतर 20 अपराध पंजीबद्ध किये गये थे। आरोपी के विरूद्ध अन्य प्रतिबंधात्मक तथा अपराध मामले पंजीबद्ध हुये थे। न्यायालय द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से क्षेत्र में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने हेतु आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में त्वरित रूप से कार्रवाई की जा रही है।
विधानसभा निर्वाचन 2023
प्रेक्षक की उपस्थिति में ईव्हीएम और वीवीपैट का किया गया द्वितीय रेडमाइजेशन
बीजापुर 26 अक्टूबर 2023- विधानसभा निर्वाचन के तहत बीजापुर विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक श्री बी जॉन त्लांग्टिनखुमा (आईएएस) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार कटारा एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों का द्वितीय रेडमाइजेशन किया गया। सामान्य प्रेक्षक श्री बी जॉन त्लांग्टिनखुमा (आईएएस) के मार्गदर्शन में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर के 245 मतदान केंद्रों के लिए तथा रिजर्व हेतु ईव्हीएम और वीवीपैट मशीनों का राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष द्वितीय रेडमाइजेशन किया गया। इस मौके पर रिर्टर्निंग आफिसर श्री पवन कुमार प्रेमी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नारायण गवेल उपस्थित थे।