छत्तीसगढ़

मतदान दिवस पर मतदान करने हेतु सार्वजनिक अवकाश घोषित

अम्बिकापुर, नवंबर 2023/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2023 के लिए जिले में द्वितीय चरण में 17 नवंबर 2023 को मतदान किया जाना है। जिसके सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के अनुसार मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी में किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति का सवेतन अवकाश स्वीकृत किया जाना है।
इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान दिवस पर मतदान करने हेतु सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस सम्बंध में कलेक्टर ने सर्व विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *