छत्तीसगढ़

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिठाई दुकानों की जांच

जगदलपुर, 09 नवम्बर 2023/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा मिठाई दुकानों की जांच की गई। साथ ही विभाग द्वारा आम जनता से खाद्य पदार्थों में होने वाले मिलावट से बचने की अपील की गई है। त्यौहारी सीजन में बाजारों में तरह-तरह के खाद्य सामग्री एवं मिठाईया दुकानों में सज गई है। प्राय त्यौहार के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका बनी रहती है जिसकी रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सजग रहता है, किन्तु मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचने के लिए आम जनता को भी सजग एवं जागरूक रहना आवश्यक है। एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार अब मिठाई के डिस्प्ले काउंटर में सजी मिठाई की ट्रे पर मिठाई की निर्माण तिथि एवं मिठाई कब तक उपयोग में लाई जा सकती हैं. इस तिथि का उल्लेख अनिवार्य है। किन्तु अनेक मिठाई विक्रेता इस निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। लेबल में खाद्य पदार्थ के निर्माण तिथि, उपयोग की तिथि एवं निर्माता फर्म के पूर्ण पत्ता का उल्लेख अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि निर्माता फर्म का पूर्ण पता एवं खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि उल्लेखित नहीं पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता की पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा बताशा, बेसन लड्डू मैदा सूजी वनस्पति तेल, गुड सोनपापडी छूट कुकीज मिक्चर मैसूर पाक अजीर कसाटा बूंदी लड्डू, चॉकलेट बर्फी, पेड़ा आदि का नमूना लेने की कार्यवाही की गई है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आशीष यादव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री सुष्मित देवांगन द्वारा यह बताया गया है कि नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद न्यायालयीन कार्यवाही की जाएगी। त्यौहारी सीजन के मददेनजर मिठाई निर्माण स्थल, मिठाई दुकानो कान्फेक्शनरी के थोक दुकानों किराना दुकानों में नियमित निरीक्षण नमूना संकलन की कार्यवाही निरंतर जारी है। विभागीय टीम द्वारा चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों से खाद्य पदार्थों का नमूना संकलन किया जाता है। त्यौहारी सीजन में प्रायः यह भी देखा जाता है कि त्यौहार के एक-दो दिन पूर्व सड़क के किनारे अनेक लोग जो खाद्य लाईसेंसी नहीं है, वे पण्डाल लगाकर मिठाई के अस्थायी स्टाल-दुकान सजाकर व्यापार करते हैं। ऐसे सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश एवं कड़ी चेतावनी दी जाती है कि वे अपना दुकान लगाने से पूर्व अनिवार्य रूप से खाद्य पंजीयन या खाद्य लाईसेंस लेकर ही खाद्य कारोबार प्रारंभ करें। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अनुसार सभी खाद्य कारोबारियों को बिना बैध खाद्य लाईसेंस अथवा खाद्य पंजीयन के कारोबार करना दण्डनीय अपराध है एवं बिना लाईसेंस के खाद्य कारोबार करने वाले ऐसे व्यक्ति को धारा 63 के तहत 10 लाख रूपए तक का जुर्माना हो सकता है अतः सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को वैध लाइसेंस-पंजीयन कराने हेतु जागरूक रहना चाहिए।
एसडीएम सह अभिहित अधिकारी श्री नंदकुमार चैबे द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि बाजार में बिकने वाले खुले व अमानक खाद्य सामग्री का उपयोग करने से बचें। मार्केट से कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसका लेवल जांच लें, खाद्य पदार्थ के निर्माण की तिथि एवं उपयोग की तिथि अवश्य देखकर खरीदें। सड़क किनारे स्थित ठेलों मैं पकौड़े, समोसे इत्यादि को अखबार के कागज में रखकर दिया जाता है। अखबार की स्याही कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है, जो खाद्य पदार्थ के सम्पर्क में आकर हमारे शरीर में प्रवेश कर नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ग्राहकों को अखबार के कागज में कोई भी खाद्य सामग्री खाने से बचना चाहिए।

साथ ही साथ कारोबारियों से भी अपील की गई है कि खाद्य लाइसेंस या पंजीयन लेकर ही अपना खाद्य कारोबार संचालित करें स्वच्छ परिसर में स्वच्छ एवं स्वस्थ कर्मचारियों के द्वारा ही खाद्य पदार्थों की हैण्डलिंग की जाए, अमानक खाद्य पदार्थों का विक्रय न करें, अखाद्य रंगों का प्रयोग न करें एवं खाद्य पदार्थों को ढक कर रखें व खाद्य पदार्थों में मिलावट करने से बचें।

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