छत्तीसगढ़

समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते है 25 नवम्बर तक

जगदलपुर, 20 नवम्बर 2023/ संभागीय संयुक्त शिक्षा कार्यालय द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर, द्वारा पदोन्नति उपरांत संशोधन निरस्तीकरण संबंधी याचिका एवं अन्य याचिकाओं में पारित निर्णय 03 नवम्बर 2023 के परिपालन में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 25 नवम्बर 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है।

शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में जिन याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्तानुसार पदोन्नति उपरांत संशोधन निरस्तीकरण संबंधी याचिका दायर की है, उन्हें इसकी सूचना संभागीय संयुक्त शिक्षा कार्यालय द्वारा भेजी गई है यदि किसी याचिकाकर्ता को सूचना नहीं मिली है तो वे स्वयं अपना अभ्यावेदन, याचिका के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति जिसमें याचिकाकर्ता का नाम एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख हो, के साथ जिस जिले में वह पदस्थ हैं वहां के जिला शिक्षा अधिकारी या संभागीय संयुक्त शिक्षा कार्यालय में उपस्थित हो कर कार्यालय में गठित सेल के समक्ष जमा कर सकते हैं।

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