छत्तीसगढ़

अतिक्रमण हटाने के बाद भी राजस्व अमला रखे नजर, ताकि दोबारा ना हो अवैध कब्जा

कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में कलेक्टर के सख्त निर्देशअवैध चखना सेंटरों को बंद कराने जारी रहेगी कार्रवाई
रायपुर, दिसंबर 2023/रायपुर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कब्जा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेजी से जारी है। कानून व्यवस्था को लेकर आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई महत्वपूर्ण बैठक में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने कार्रवाई को तेज करते हुए सभी अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। बैठक में उन्होंने एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद खाली भूमि-जगह पर निरंतर नजर रखने को भी कहा, ताकि उस जगह पर दोबारा अवैध कब्जा ना हो। कलेक्टर ने अवैध रूप से संचालित किए जा रहे चखना सेंटरों पर कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें वापस खुलने नहीं देना सुनिश्चित करने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। उन्होंने शहर के भीतर सड़कों के किनारे और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चल रहे ढाबों और होटलों के बाहर अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि वाहनों के साथ-साथ ऐसे सभी ढाबा और होटल संचालकों पर भी कार्रवाई की जाए, जिनके कारण यातायात व्यवस्था अवरूद्ध होती हो। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी सहित अपर कलेक्टर द्वय श्री बी.बी. पंचभाई एवं श्री बी.सी. साहू, एडीएम श्री एन.आर. साहू, पुलिस अधिकारी, सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की सूचना संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने दुकानों के बाहर सड़क तक सामान रखकर बेचनें वाले दुकानदारों के विरूद्ध भी कार्रवाई करने को कहा। कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे दुकानदारों को एक बार चेतावनी देकर दूसरी बार सामान जब्ती की कार्रवाई की जाए। उन्होंने शहर में चल रहे ऑटो और रिक्शाओं के व्यवस्थित संचालन पर जोर दिया। इनके लिए प्रमुख चौक-चौराहों में स्टैण्ड की जगह सुनिश्चित करने और सड़कों पर स्टॉप सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर ने बैठक में दिए।
होटल-ढाबों के बाहर अवैध पार्किंग करने वाले वाहनों के साथ संचालकों पर भी होगी कार्रवाई

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