छत्तीसगढ़

बाल विवाह की पूर्णताः रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल संरक्षण टीम द्वारा गांव-गांव में रैली निकालकर कर रहे हैं लोगों को जागरूक

बाल विवाह रोकथाम के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग बाल संरक्षण की संयुक्त टीम सतर्क, 1098 में करे संपर्क

बाल अधिकार संरक्षण के लिए निरंतर अभियान जारी

कवर्धा, 09 जनवरी 2023। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने ग्राम पंचायत बिरकोना में जाकर ग्रामीण एवं स्कूली बच्चों के साथ मिलकर बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम व रैली का आयोजन किया।
जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री सत्यनारायण राठौर ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सर्वप्रथम 1929 में लाया गया इसके बाद 1949, 1978 और इसके बाद 2006 में संशोधन किए गए इसके अनुसार किसी लड़के या लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले होना बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के का उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
परियोजना समन्वयक महेश निर्मलकर ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 राष्ट्रीय इमरजेंसी 24 घंटे चलने वाली निःशुल्क फोन आउटरीच सेवा है, ऐसे बच्चों के लिए जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत है कोई भी अनाथ, बेसहारा ,लावारिस ,घुमंतू , गुमशुदा, बाल श्रम, बाल विवाह से संबंधित बच्चों की सुरक्षा के लिए एवं मदद के लिए निशुल्क नंबर 1098 पर फोन कर सकते हैं। जागरूकता कार्यक्रम में प्राचार्य शा. उच्च.मा.विद्यालय बिरकोना श्री कनक राम चंद्रवंशी, श्री एस. श्रीवास्तव, श्री आर. चंद्रवंशी, श्री एस. देवांगन, श्री एन.पी धुर्वे, विनेमा, श्री एस.ठाकुर, श्री पी.राव, श्री एस.तिवारी, श्री एन.शर्मा, श्री सुपरवाइजर रामलाल पटेल, शारदा निर्मलकर, आरती यादव, श्रीमती परमेश्वरी धुर्वे, सुरेश साहू सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती श्याम धुर्वे श्रीमती नितिन किशोरी वर्मा आउटरीच वर्कर एवं स्कूल के सभी शिक्षक, बच्चे व ग्रामवासी उपस्थित थे।

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