छत्तीसगढ़

आपदा पीड़ित 15 परिवारों को 60 लाख की आर्थिक सहायता

बलौदाबाजार,10 जनवरी 2024/प्राकृतिक आपदा से मृत 15 लोगों के निकट परिजनों के लिए 60 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4-4 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर चंदन कुमार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6-4 के तहत 8 जनवरी 2024 को ये स्वीकृतियां प्रदान की हैं। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार हितग्राहियों में छबिराम पिता संतराम घृतलहरे, निवासी ग्राम गोरदी, तहसील सुहेला,तामेश्वरी वर्मा पति स्व. योगेश वर्मा निवासी ग्राम सकलोर, तहसील सुहेला, पंचवती कुर्रे पति बंसत कुर्रे, निवासी ग्राम हिरमी,तहसील सुहेला, उग्रनीला कुर्रे पति स्व.चंद्रहास कुर्रे, निवासी ग्राम हिरमी, तहसील सुहेला, दुखमबाई रजक पति स्व. तीजउ राम रजक, निवासी ग्राम लोहारी, तहसील सुहेला, सीमा वर्मा पति स्व. तिलक राम वर्मा, निवासी ग्राम सकलोर, तहसील सुहेला, गीताबाई पति स्व. संतोष यादव, निवासी ग्राम कसडोल, तहसील कसडोल, गौरी देवार पति स्व. गोपी देवार, निवासी ग्राम कसडोल, तहसील कसडोल, राजेन्द्र कुमार वर्मा पिता रामलीला वर्मा, निवासी ग्राम बिलारी, तहसील कसडोल, दिनेश ध््राुव पिता फूलसिंग ध्रुव, निवासी ग्राम बिनौरी, तहसील पलारी, धनश्याम पिता ईश्वर धीवर, निवासी ग्राम गिर्रा, तहसील पलारी, सत्यवती साहू पति नेतराम साहू, निवासी ग्राम डमरू, तहसील लवन, शशिबाई पति स्व.राजकुमार यादव, निवासी ग्राम लवन, तहसील लवन, रज्जू पटेल पिता भूरवा पटेल, निवासी ग्राम दरचूरा, तहसील सिमगा एवं ना.बा.सत्यनारायण निषाद पिता ललित निषाद द्वारा वली दादा अघनू राम निषाद पिता बोधीराम निषाद, निवासी ग्राम लिमतरा, तहसील सिमगा शामिल हैं। हितग्राहियों के निकट परिजनों के आग में जलने, आकाशीय बिजली गिरने, कुआं, नाला, तालाब के पानी में डूबने, सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को आरटीजीएस के जरिये पीड़ित लोगों के खाते में राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *