छत्तीसगढ़

विभिन्न चालक संघों और संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर और एसपी ने की बैठक

केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, हिट एंड रन का नया कानून अभी लागू नहीं, किसी प्रकार की अफवाह में नहीं आने की अपील, वाहन चालकों को डरने की आवश्यकता नहीं

जिले में स्थिति सामान्य, कानून या हड़ताल के संबंध में अनावश्यक भ्रम फैलाकर शांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
अंबिकापुर 10 जनवरी 2024/ कलेक्टर श्री विलास भोस्कर तथा पुलिस अधीक्षक श्री सुनील शर्मा ने बुधवार को विभिन्न संगठनों एवं चालक संघों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून पर केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट की गई वास्तविक स्थिति की जानकारी दी।
कलेक्टर ने बताया कि हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। अभी पुराना कानून ही लागू है। वाहन चालकों को किसी अफवाह से प्रभावित होकर डरने की आवश्यकता नहीं है।  
उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्थिति सामान्य है। कानून और हड़ताल के संबंध में भ्रामक खबर फैलाकर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी से अपील करते हुए कहा कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि जिला एवं पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि लोगों को अत्यावश्यक सुविधाएं प्राप्त हो एवं कानून व्यवस्था बाधित ना हो।

एसपी श्री शर्मा ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपीलएसपी श्री शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा पेट्रोलिंग जारी है। वर्तमान में जिले में स्थिति सामान्य है, उन्होंने सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 106(2) लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।

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