छत्तीसगढ़

पेसा कानून के संबंध में कार्यशाला का आयोजन

  • अनुसूचित क्षेत्र के लिए बनाये गये अधिकार और प्रवधानों पर दी गई विस्तृत जानकारी मोहला, जनवरी 2024। जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आज कलेक्टर श्री एस जयवर्धन और पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह की उपस्थिति में पेसा कानून के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक दिवसीय कार्यशाला में पेसा कानून के राज्य समन्वयक श्री प्रखर जैन एवं अश्वनी कांजे ने पेसा कानून के प्रावधानों और क्रियाशीलता के संबंध में जानकारी दी। कार्यशाला में राजस्व, पुलिस एवं वन विभाग के अनुभाग स्तर के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में पेसा कानून की सार्थकता और इस कानून का अनुसूचित क्षेत्र में योगदान के संबंध में बताया गया। कार्यशाला में पेसा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य ग्राम सभा के कार्य, निर्णय लेने का तरीका, ग्राम सभा की अभिलेख संधारण, ग्राम सभा के निर्णय पर आपत्ति, ग्राम सभा के निर्णय की अवहेलना, ग्राम सभा की संयुक्त बैठक, ग्राम सभा समिति के कार्यकारिणी समितियां के कार्य के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
    कार्यशाला में अनुसूचित क्षेत्र के लिए बनाये गये विशेष प्रावधानों, अनुसूचित क्षेत्र के नागरिकों के अधिकार, कानूनी प्रक्रिया, प्रावधानों के अंतर्गत दी गई सुविधा के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर वन मंडल अधिकारी श्री डी पी साहू, अपर कलेक्टर सुश्री दिप्ती गौते समेत जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

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