दुर्ग, जनवरी 2023/ भारत सरकार के निर्देशानुसार व राज्य शासन के आदेशानुसार जिले मेें विभिन्न विभागों के माध्यम से भारत सरकार की योजनाओं पर आधारित कार्य जो हो चुके है तथा जो कार्य प्रगतिरत है। जिसमें हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण व शहरी) मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना तथा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो कि किसानों, पशुपालकों व मछुआरों के लिए लाभदायक योजनाएं शामिल है। उक्त कार्याे के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से विभागों को सम्मानित किया जायेगा।
हर घर जल योजनाः इस योजना के अंतर्गत जिले में सभी स्कूल, आंगनबाड़ी, आश्रम, शासकीय भवन, स्वास्थ्य केंद्र में योजना का लाभ दिया जाना निश्चित है। इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों के कारण विभाग को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी)ः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना- ग्रामीण एवं शहरी लागू की गई है। अब तक जिले में कई हितग्राहियों के घर का सपना पूरा हो चुका हैं।
मिशन इंद्रधनुषः मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य संचार चुनौतियों का समाधान करके, प्रमुख हितधारकों के साथ वकालत के माध्यम से प्रशासनिक और वित्तीय प्रतिबद्धता को बढ़ाकर टीकाकरण सेवाओं के लिए उच्च मांग पैदा करना है; और; यह सुनिश्चित करना कि टीकाकरण से वंचित और आंशिक रूप से टीका लगाए गए बच्चों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार पूरी तरह से टीका लगाया गया है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाः यह योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (यूएचसी) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जिले के कई अस्पतालों में प्रवेश को अधिकृत किया गया है। आयुष्मान भारत के परिणामस्वरूप लक्षित लाभार्थियों के लिए अपनी जेब से होने वाले खर्च में भारी बचत हुई है। इसके अलावा जिले के कई निजी अस्पतालों को भी योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजनाः प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) जिले भर के गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएमयूवाई के तहत गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। पीएमयूवाई लाभार्थियों की एलपीजी खपत की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधिः इस योजना के तीन अलग-अलग घटक हैं – ऋण वितरण, विक्रेता के परिवारों के लिए सुरक्षा जाल और डिजिटल लेनदेन। डिजिटल लेनदेन सहित पूरी योजना एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है, जो विभिन्न हितधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजनाः इस योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को संस्थागत प्रसव के बाद जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार नकद प्रोत्साहन मिलता है। जिले की सभी पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाने का प्रयन्त किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनाः इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः इस योजना में गैर-कॉर्पाेरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए 10 लाख तक के आसान संपार्श्विक-मुक्त सूक्ष्म ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएमएमवाई के तहत ऋण सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) यानी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) और द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीमः इस योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत/संयुक्त उधारकर्ताओं वाले किसानों को लचीली और सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। मालिक कृषक, किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या किसानों के संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), जिनमें किरायेदार किसान, बटाईदार आदि शामिल हैं। बैंक अधिकारियों को मछली किसानों से पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर केसीसी जारी करने का निर्देश दिया गया है। केसीसी को पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन सहित संबद्ध गतिविधियां करने वाले किसानों तक बढ़ाया गया है।