योजनान्तर्गत 3 एवं 5 एचपी क्षमता के सोलर पम्प स्थापना का है प्रावधान
सोलर पम्प स्थापना हेतु कृषक ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन कर सकते है आवेदन
रायगढ़, जनवरी 2024/ छत्तीसगढ़ शासन किसानों के हित में सौर सुजला स्कीम चला रही है। इस योजना में किसानों को सोलर पंप देकर सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। सौर सुजला योजना का उद्देश्य कृषकों की सिंचाई आवश्यकता हेतु सौर सिंचाई पम्प स्थापित किया जाना है। कृषकों को रियायती दरों पर सिंचाई पम्प प्रदान कर कृषकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 01 नवम्बर 2016 को योजना प्रारंभ की गई है। सोलर पम्प के उपयोग से राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ भू-जल के संरक्षण एवं संवर्धन तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। योजनांतर्गत 03 एच.पी. एवं 05 एच.पी. क्षमता के सोलर पम्प की स्थापना किये जाने का प्रावधान है।
सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु हितग्राही द्वारा देय अंशदान राशि का वर्गवार विवरण अनुसार 3 एचपी/एसी/डीसी सरफेस/सबमर्सिबल अजा/अजजा हितग्राहियों के लिए 7 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12 हजार एवं सामान्य वर्ग के लिए 18 हजार तथा 5 एचपी/एसी/डीसी सरफेस/सबमर्सिबल अजा/अजजा के लिए 10 हजार, अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों के लिए 15 हजार एवं सामान्य वर्ग के लिए 20 हजार अंशदान राशि शामिल है।
उपरोक्त हितग्राही अंशदान के अतिरिक्त 01 रू. प्रति वॉट की दर से (03 एच.पी. 3000 वॉट हेतु 3000 रू. एवं 05 एच.पी. 4800 वॉट हेतु 4800 रू.) प्रोसेसिंग शुल्क की राशि दिया जाना होता है। सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु कृषक कृषि विभाग या क्रेडा, के कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, साथ ही ऑनलाईन पोर्टल (creda.co.in) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। आवेदन फार्म को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
बिजली की समस्या से मिलेगी निजात
खरीफ की फसल तो आसानी से हो जाती है लेकिन पानी की समस्या के कारण रबी की फसल लेने में दिक्कत होती है, ऐन वक्त में बिजली की समस्या भी आ जाती है पर अब सोलर पंप लगने से बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। अब किसान खरीफ और रबी दोनों फसल बड़ी आसानी से ले पायेंगे और इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। सौर सुजला योजना से जिले के किसान रबी और खरीफ फसलों के साथ-साथ साग-सब्जियों का उत्पादन भी कर पायेंगे।
सोलर पम्प स्थापना के लिए ये लगेंगे जरूरी दस्तावेज
सौर सुजला योजनांतर्गत सोलर पम्प की स्थापना हेतु हितग्राही के पास स्वयं के नाम कि कृषि भूमि एवं जल स्त्रोत (बोरवेल, कुआ, नदी, नाला आदि) होना अनिवार्य है। आवेदन के साथ पते के प्रमाण की सत्यापित छायाप्रति, आधार कार्ड की सत्यापित छायाप्रति, भूमि का खसरा, रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा, जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति प्रोसेसिंग शुल्क की राशि एवं हितग्राही के 02 फोटोग्राफ जमा करना अनिवार्य है।
टोल फ्री नम्बर-18001234591 पर कर सकते है संपर्क
सोलर पम्प की स्थापना हेतु हितग्राही संयंत्र के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिये एक टोल फ्री नम्बर-18001234591 का प्रावधान किया गया है। सभी संयंत्रों में एक स्टीकर लगाया जाता है। जिसमें टोल फ्री नम्बर तथा स्थापनाकर्ता इकाई की जानकारी दर्शित होती है।