गौरेला पेंड्रा मरवाही, 02 फरवरी 2024/ भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के ऐसे श्रमिक जिनका ई-श्रम पोर्टल पंजीयन में 31 मार्च 2022 तक हुआ है तथा जिनकी मृत्यु अथवा अपंगता किसी दुर्घटना के दौरान 31 मार्च 2022 तक हुई है, उन्हें सुरक्षा बीमा का लाभ एक्स ग्रेशिया के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे श्रमिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ 29 फरवरी 2024 तक अपना दावा कार्यालय श्रम पदाधिकारी टिकरकाला गौरेला में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
इस योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु अथवा दोनो आंखो, दोनों हाथ अथवा पैरों की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति, एक हाथ व एक पैर तथा एक आख व एक हाथ अथवा पैर की पूर्ण रूप से अपूरणीय क्षति होने पर 2 लाख रुपये दिया जाता है। इसके अलावा पूर्ण रूप से एक आंख की अपूरणीय क्षति और पूर्ण रूप से एक हाथ अथवा एक पैर की अपूरणीय क्षति होने पर 1 लाख रुपये दिया जाता है।