मोबाइल नम्बर नहीं होने पर राशन कार्ड की छायाप्रति कर सकते हैं जमा
विवाह पंजीयन नहीं होने पर स्वघोषणा शपथ पत्र जमा किया जा सकता है
स्वघोषणा पत्र के लिए अलग से स्टाम्प पेपर में देने की नहीं है जरूरत
बलौदाबाजार, फरवरी 2024/जिले में महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया गया। जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के सभी मैदानी कर्मचारी, सुपरवाइजर एवं सीडीपीओ उपस्थित रहे। कार्य शाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने योजना प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश कर्मचारियों को दिए है। उन्होनें कहा कि शासन से जो गाइड लाईन मिली है उसी के अनुरूप ही हम सभी को कार्य करने है। इसमें किसी भी प्रकार के शंका नहीं होनी चाहिए। फार्म भरवाते समय किसी भी महिला को कोई तकलीफ न हो इसका विशेष ध्यान रखें। यथा संभव आप जितनी मदद कर सके उतनी मदद हम सभी को करना है। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध न हो तो वह अपना स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नम्बर नहीं है तो इसके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर सकती है। उक्त कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी टिक्वेन्द्र जाटवर, जिला अधिकारी महिला बाल विकास आदित्य शर्मा सहित विभाग अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति तथा स्व-घोषणा पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होंगे। आवेदन के कैलेण्डर वर्ष अर्थात् जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के लिए पात्र होंगी। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।