छत्तीसगढ़

निर्धारित कार्यालयीन समय में अधिकारी-कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

सर्व विभाग के कार्यालय प्रमुखों को जारी किया पत्र अंबिकापुर 06 फरवरी 2024/ राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों के कार्यावधि के सम्बंध में पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से सायं 5ः30 बजे तक निर्धारित किया गया है।
इसी कड़ी में कलेक्टर श्री विलास भोस्कर द्वारा पूर्व में किए गए निरीक्षण के आधार पर सर्व विभाग एवं कार्यालय प्रमुखों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने कार्यालय में क्षेत्रीय अमले और कार्यालयीन कर्मचारियों की उपस्थित पंजी संधारित की जाए तथा पंजी को अधिकारी के कक्ष में रखवाया जाए। उन्होंने कार्यालय प्रमुखों को संधारित उपस्थिति पंजी का समय-समय पर स्वयं निरीक्षण कर अनुपस्थित कर्मचारी के सम्बंध में टीप अंकित करते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने कहा है, जिससे कार्यालय के अधीनस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित कार्यालयीन समयावधि में शत-प्रतिशत उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

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