छत्तीसगढ़

जिले के किसान फसल क्षति की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002095959 एवं फार्ममित्र एप के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं

कवर्धा, 12 फरवरी 2024। विगत दिनों जिले में हुई असामयिक वर्षा दर्ज की गई है। इस असामयिक वर्षा से रबी फसलो को नुकसान हुआ है, जिमसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित ग्राम के अधिसूचित फसल गेहू सिंचित, असिंचित, चना, अलसी एवं राई-सरसों फसलो को नुकसान होने की स्थिति में बीमित किसान को दावा भुगतान का प्रावधान है। जिसके तहत बीमित किसान को फसल नुकसान की सूचना बीमा कंपनी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं बैंक को घटना के 72 घंटे के भीतर दिया जाना आवश्यक है। फसल क्षति की सूचना उपरांत बीमित कृषको में से प्रभावित कृषक योजना के तहत प्रावधान अनुसार लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।
कृषि विभाग के उपसंचालक श्री राकेश शर्मा ने जिले के किसानों को अपील करते हुए कहा कि फसल क्षति के सम्बन्ध में क्रियान्वयक बीमा कंपनी बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस को सीधे टोल फ्री नंबर 1800-209-5959 अथवा कंपनी के फार्ममित्र एप, के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते है। साथ ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को भी फसल क्षति की लिखित सूचना निर्धारित समयावधि 72 घंटे के भीतर बीमित फसल के व्योरे, एप्लीकेशन आई.डी., खाता नंबर, आधार नंबर, भूमि सम्बन्धी विवरण तथा मोबाइल नंबर सहित दे सकते है।

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