छत्तीसगढ़

पीड़ितों एवं आश्रितों को मिली क्षतिपूर्ति राशि की स्वीकृति

सुकमा, मार्च 2024/ कलेक्टर श्री हरिस. एस ने जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 05 प्रकरणों पर 2 लाख 60 हजार रुपए की अंतरिम पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि की स्वीकृति दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के आदेश के आधार पर पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के तहत अंतरिम पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।
उक्त आदेश के तहत छिंदगढ़ थाना में दर्ज प्रकरण में मृतिका की पुत्री कुमारी देवे माड़वी को एक लाख रूपए तथा थाना मरईगुड़ा में मृतिका के पिता कोया मरकाम को 50 हजार रुपए और माता भीमे मरकाम को 50 हजार रुपए की अंतरिम पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत किया गया। छिंदगढ़ थाना में दर्ज प्रकरण में मृतक के पुत्र माड़वी भीमा,  कोंटा थाना में दर्ज प्रकरण में मृतक की पत्नी मड़कम सुक्की तथा केरलापाल थाना में दर्ज प्रकरण में मृतिका के पिता राम यादव को क्रमशः 20-20 हजार रुपये की अंतरिम पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत किया गया।

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