छत्तीसगढ़

शासन के नियम अनुरूप पिता के आकस्मिक निधन पर पुत्र को मिली अनुकम्पा नियुक्ति, कलेक्टर ने सौंपा आदेश, परिवारजनों के चेहरे पर आयी राहतभरी मुस्कान

साथ ही प्रशासन के सहयोग से पत्नी को मिला पेंशन अदायगी आदेश, शासन का किया धन्यवाद अम्बिकापुर 15 मार्च 2024/ छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के सम्बंध में एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला कार्यालय अम्बिकापुर में भृत्य धनसाय का आकस्मिक निधन 21 फरवरी 2023 को हो गया था। कलेक्टर श्री विलास भोस्कर द्वारा शुक्रवार को कलेक्टर कक्ष में दिवंगत धनसाय के पुत्र सामुअल लकड़ा को अनुकम्पा नियुक्ति आदेश प्रदान कर आगे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इसी प्रकार उन्होंने दिवंगत धनसाय की पत्नी श्रीमती रमझो को पेंशन अदायगी आदेश भी प्रदान क़िया। अनुकम्पा नियुक्ति आदेश एवं पेंशन अदायगी आदेश को साथ ही प्राप्त कर परिवारजनों के चेहरे पर राहतभरी मुस्कान आ गई है, उन्होंने इस हेतु राज्य शासन और प्रशासन का धन्यवाद किया। अनुकंपा नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

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