छत्तीसगढ़

सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किए जा सकेंगे उपयोग

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने जारी किया आदेश
रायगढ़, 18 मार्च 2024/ छत्तीसगढ़ लोकसभा निर्वाचन-2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने लोकसभा निर्वाचन-2024 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपादन के लिए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा निर्वाचन की समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्वाचन प्रचार-प्रसार के लिए चलित वाहनों आदि में लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। सामान्यत: आमसभा, प्रचार, जुलुस, वाहन इत्यादि के लिए लाउड स्पीकर का उपयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति मिलने पर भी अधिकतम प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
लाउड स्पीकर के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त
छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 के अधीन नियमानुसार अनुमति प्रदान करने हेतु कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल द्वारा जिले में सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इनमें रायगढ़ संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायगढ़ को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी तरह खरसिया संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी खरसिया, घरघोड़ा संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी घरघोड़ा, धरमजयगढ़ संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी धरमजयगढ़ एवं लैलूंगा संपूर्ण अनुविभाग क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगरीय)के लिए अनुविभागीय दण्डाधिकारी लैलूंगा को नियुक्त किया गया है।

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