छत्तीसगढ़

सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने धारा 144 लागू

सुकमा, 20 मार्च 2024/भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार सुकमा जिले में 19 अप्रैल को मतदान एवं 04 जून 2024 को मतगणना नियत है।  लोकसभा आम चुनाव 2024 के अवसर पर चुनाव सामग्री, मतदान दलों एवं चुनाव में भाग लेने वालों की सुरक्षा तथा मतदाताओं को बिना डर, भय के निर्भिक होकर अपने मत का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने एवं चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था को नियंत्रित कर आदर्श आचार संहिता का पालन भी सुनिश्चित किया जा सके। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिस. एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अंतर्गत निम्नाकिंत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। 16 मार्च 2024 से 04 जून 2024 तक किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वह अनुप्तिधारी हो, किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डण्डा एवं अन्य धारदार हथियार लेकर जिला कार्यालय परिसर, जिले के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कार्यालय एवं उक्त क्षेत्र के मतदान केन्द्र, सामग्री वितरण एवं वापसी केन्द्र तथा मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करेगा। ड्यूटी में तैनात सी.आर.पी.एफ., एस.ए.एफ., सशस्त्र बटालियन एवं अन्य सशस्त्र सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे । कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, लाठी, डण्डा, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा, न ही चलने के लिये किसी को प्रेरित किया जावेगा ।
यह आदेश सुकमा जिले की सामान्य जनता को संबोधित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(2) के अधीन एक पक्षीय पारित किया जाता है, आदेश तत्काल प्रभावशील होगा 16 मार्च से 04 जून 2024 की रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील रहेगा ।

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