छत्तीसगढ़

जिले के सभी प्रिंटर्स को निर्वाचन संबंधि पम्पलेट्स-पोस्टर्स मुद्रण पर निर्बन्धन के संबंध में परिपत्र जारी

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 21 मार्च 2024/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने जिले के सभी प्रिंटर्स को निर्वाचन संबंधि पम्पलेट्स-पोस्टर्स आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन के संबंध में परिपत्र जारी किया है। उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (ए) में निहित प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते नही हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही करायेगा। जब तक कि वह उसके प्रकाशक को अन्यथा के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं, अनुप्रमाणित, द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिपत्र नहीं कर देता, तथा जब तक कि मुद्रक द्वारा घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की चार प्रति सहित दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात तीन दिवस के अन्दर नहीं भेजी जाती।
परिपत्र मे कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को यदि यह राज्य की राजधानी में मुद्रित की जाती है तथा किसी अन्य दशा में उस जिले की जिला मजिस्ट्रेट को जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है। साथ ही साथ पम्पलेट एवं पोस्टर के मुद्रण पर निर्बन्धन बाबत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-127 क एवं इस बाबत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कार्यवाही करते हुये मुद्रित सामग्री की चार प्रतियां प्रकाशन के घोषणा पत्र की एक प्रति मुद्रण के तीन दिवस के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रपत्र बी के साथ अनिवार्यतः भिजवाएं। सभी प्रिंटर्स को कहा गया है कि ध्यान रखें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा, और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाऐगी। मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां तथा घोषणा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में आवश्यक विवरण भी भिजवायें, जिस पर प्रिंटर्स के हस्ताक्षर के साथ रबर मुद्रा भी होनी चाहिए।

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