छत्तीसगढ़

दंडाधिकारी जांच हेतु 03 अप्रैल तक जानकारी देने का आग्रह

सुकमा, मार्च 2024/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस. हरिस के द्वारा थाना भेज्जी अंतर्गत ग्राम बोदारास,गच्चनपल्ली एवं बुर्कलंका के समीप जंगल में 24 फरवरी 2024 को सयुंक्त पुलिस बल एवं नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ के संबंध में पुलिस अधीक्षक सुकमा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 176 के तहत् उक्त घटना की जांच हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोंटा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस घटना के जांच अधिकारी अनुविभागीय दंडाधिकारी कोंटा द्वारा उक्त घटना के बारे में जानकारी रखने वाले सम्बन्धित क्षेत्र के जनसाधारण से आग्रह किया गया है कि घटना सम्बन्धी लिखित या मौखिक जानकारी प्रस्तुत करना हो तो वे इस उद्घोषणा जारी होने की तिथि से अवकाश के दिन को छोड़कर आगामी 03 अप्रैल 2024 तक किसी भी दिन न्यायालयीन समय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से  न्यायालय अनुविभागीय दंडाधिकारी कोंटा में उपस्थित होकर अथवा डाक के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि तथा समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले साक्ष्य या साक्षी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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