छत्तीसगढ़

17 अप्रैल से मतदान  दिवस और मतगणना दिवस में रहेगा शुष्क दिवस

जगदलपुर 09 अप्रैल 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विजय दयाराम के. द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के आदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संशोधित 1996) के प्रावधानों एवं आयोग की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु प्रथम चरण के मतदान नियत तिथि  19 अप्रैल 2024 के लिए बस्तर जिले के अंतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें एफएल 01 (घघ) एवं देशी मदिरा दुकानें सी.एस.2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ-कम्पोजिट), एफएल 3 होटल बार, एफएल 7 सैनिक कैंटीन एवं मद्य-भण्डारण मद्यभाण्डागार, भांग-भांगघोटा को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात  17 अप्रैल को शाम 5 बजे से 19 अप्रैल को शाम 5 बजे तक तथा मतगणना तिथि  04 जून 2024 को सम्पूर्ण दिवस बंद रखें जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित करने का आदेश जारी  किया है। उक्त अवधि में शराब,भांग का विक्रय, परोसना, परिवहन, धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

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