मोहला 09 अप्रैल 2024। लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने निर्वाचन के दौरान कोई भी सभा करने, रैली निकालने व ध्वनि विस्तार के यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध आदेश जारी किया है। प्रात: 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पर अनुमति के लिए अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।
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धान उपार्जन वर्ष 2022-23 में जिले के किसानों से अब तक 826 करोड़ राशि की धान की हुई खरीदी
जांजगीर-चांपा, जनवरी 2022/ जिला जांजगीर-चाम्पा के अंतर्गत 101 समितियों के 126 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल पंजीकृत एक लाख 17 हजार 17 किसानों से धान खरीदी 31 जनवरी 2023 तक किया जाना है। आज दिनांक तक जिलें के एक लाख 2 हजार 6 सौ 34 किसानों से 82639.08 लाख रुपए की धान खरीदी की […]
मुख्यमंत्री द्वारा गंडई दौरे में जारी घोषणा के परिपालन में तत्काल अमल करते हुए कलेक्टर ने उप-तहसील साल्हेवारा में 4 जनवरी से ही तहसीलदार बैठाने के लिए किया निर्देशित
राजनांदगांव जनवरी 2022। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा गंडई दौरे में जारी घोषणा के परिपालन में तत्काल अमल करते हुए कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने उप-तहसील साल्हेवारा में आगामी दिवस 4 जनवरी से ही तहसीलदार बैठाने के लिए निर्देशित किया। घोषणा के परिपालन में उप तहसील साल्हेवारा में श्री अमरदीप अंचल नायब तहसीलदार गंडई […]