मोहला 09 अप्रैल 2024। लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने निर्वाचन के दौरान कोई भी सभा करने, रैली निकालने व ध्वनि विस्तार के यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध आदेश जारी किया है। प्रात: 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पर अनुमति के लिए अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।
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