गौरेला पेंड्रा मरवाही, अप्रैल 2024/ कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर सहायक ग्रेड 2 अनंत राम यादव को निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला का पत्र कमांक 33/स्था./2024-25/ गौरेला दिनांक 03.04.24 के अनुसार – श्री अंतराम यादव, स०ग्रे0-02 कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला दिनांक 19.03.24 से लगातार अनुपस्थित रहे है। इस संबंध में वि०ख०शि०अ० गौरेला के पत्र कमांक 2221 दिनांक 20.03.24 के माध्यम से श्री यादव को स्पष्टीकरण जारी किया गया था, किन्तु वे घर पर नहीं मिले साथ ही निर्वाचन कार्य के प्रशिक्षण में उपस्थित होने के लिए भृत्य को भेजकर सूचना प्रदान करने का प्रयास किया गया किन्तु घर पर नहीं मिले। लोक सभा निर्वाचन 2024 की आचार संहिता लागू होने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला जीपीएम के द्वारा अवकाश पर प्रतिबंध लगाते हुए बिना अनुमति अवकाश पर न जाने एवं मुख्यालय छोडने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
यह भी अवगत कराया गया है, कि श्री यादव स.ग्रे.02 के द्वारा दिनांक 02.04.24 को वि०ख०शि०अ० गौरेला के अनुपस्थिति में कार्यालय में रखे उपस्थिति पंजी में बिना अनुमति के हस्ताक्षर कर कार्यालय से चले गये। नियमानुसार कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु श्री यादव के द्वारा हठधर्मिता दिखाते हुए नियम विरूद्ध हस्ताक्षर किया गया। इसके पश्चात दिनांक 03.04.24 से अनुपस्थित पाये गये है। अनुपस्थिति के कारण निर्वाचन एवं अन्य कार्यालयीन कार्य प्रभावित हुआ।
उपरोक्तानुसार श्री अंतराम यादव, स०ग्रे०-02 का उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है, जो कि छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है। फलस्वरूप छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं नियत्रण अपील) नियम 1966 के तहत श्री अंतराम यादव, स०ग्रे0-02 कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला को तत्काल प्रभार से निलंबित किया जाकर, कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी पेण्ड्रा में मुख्यालय निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।