छत्तीसगढ़

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने हेतु नियमों का उल्लंघन करने वालों के शस्त्र लाइसेंस हुए निरस्त

अम्बिकापुर, अप्रैल 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिले में 16 मार्च 2024 से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने के उपरान्त जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन संपन्न कराने के लिए निरंतर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोस्कर द्वारा आदेश जारी कर शस्त्र रखने और जमा करने के नियमों का उल्लंघन करने वालों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद शस्त्रधारियों को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 21 के तहत अपने आग्नेय शस्त्र सीमित समय के लिए नजदीकी थाने में जमा करने होते हैं। सदर रोड अंबिकापुर निवासी श्रीमती रूबी सिद्धकी द्वारा इस नियम का उल्लंघन कर निर्धारित समय में शस्त्र नजदीकी थाने में जमा नहीं कराया गया है जिसपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनके शस्त्र लाइसेंस को नवीनीकरण नहीं किए जाने की अनुशंसा की गई। शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त किया गया है।
इसी तरह आजाद वार्ड रिंग रोड निवासी श्यामलाल जायसवाल का भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में पूर्व में उक्त आवेदक के विभिन्न कानूनी प्रकरणों में संलिप्तता के कारण शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किए जाने की अनुशंसा की गई। जिस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से लाइसेंस निरस्त किया गया है।

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