रायगढ़, 2 मई 2024/ पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल और अपर कलेक्टर श्री राजीव कुमार पाण्डेय ने गुरुवार को गढ़उमरिया केआईटी स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा वार मतदान दलों के आने-जाने के रास्ते, फोर्स की तैनाती पूरे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली गई।
सबसे पहले रायगढ़ एवं लैलूंगा विधानसभा के मतदान दलों की एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट से लेकर स्ट्रांग रूम और रास्तों के बीच फोर्स की तैनाती को देखा गया। इसके बाद प्रथम तल स्थित लैलूंगा विधानसभा के स्ट्रांग रूम बैरिकेट्स के स्थिति आदि की जानकारी ली गई। इसी तरह पीछे के रास्ते से खरसिया विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान दलों की एंट्री और एग्जिट प्वाइंट का निरीक्षण किया गया। परिसर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की स्थिति और मॉनिटर पर प्रदर्शित वीडियों की जानकारी ली गई। इस दौरान सीसीटीवी को चारों विधानसभा के स्ट्रांग रूम पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह पैदल घूम कर पार्किंग स्थल एवं पार्किंग स्थल से स्ट्रांग रूम तक की पहुंच की जानकारी भी ली गई। इस दौरान हाईवे से लगे पार्किंग एंट्री पॉइंट को बढ़ाने और टू-व्हीलर, फोर व्हीलर, बस आदि वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग चिन्हांकित करने के निर्देश ट्रैफिक डीएसपी को दिए गए। पुलिस अधीक्षक श्री पटेल ने मतदान दलों द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के लिए सामग्री लेने एवं सामग्री छोडऩे निर्धारित वाहनों के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों के पार्क होने के लिए लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट संबंधित व्यवस्था करने की बात कही। निरीक्षण के दौरान एसडीएम रायगढ़ श्री प्रवीण तिवारी, डीएसपी श्री अखिलेश कौशिक, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रेखा चंद्रा, तहसीलदार श्री लोमेश मिरी, एसडीओपी पीडब्ल्यूडी श्री नायक, आरआई श्री अमित सिंह सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
स.क्र./8/ राहुल फोटो…11 से 13 तक
5 मई को सायं 5 बजे से 7 मई मतदान समाप्ति तक जिले की मदिरा दुकानें रहेगी बंद
रायगढ़, 2 मई 2024/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकसभा निर्वाचन-2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार रायगढ़ जिला अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट), विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ), होटल बारों (एफ.एल.-3)तथा देशी मदिरा भंडारण भाण्डागार को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (दिनांक 5 मई 2024 को सायं 5.00 बजे)से लेकर 07.05.2024 को मतदान समाप्ति तक पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क अवधि घोषित किया है। उक्त शुष्क अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
स.क्र./9/ राहुल
6 और 7 मई के अखबार के विज्ञापन के लिए पार्टी, प्रत्याशी या अन्य को दो दिन पहले लेना होगा प्रमाणन
रायगढ़, 2 मई 2024/ लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत मतदान के एक दिन पूर्व 6 मई और मतदान दिन 7 मई को समाचार पत्र (प्रिन्ट मीडिया) में राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन जिला एमसीएमसी रायगढ़ से लिया जाना अनिवार्य है। प्रकाशन की तिथि के कम से कम दो दिन पहले इस प्रमाणन के लिए कोई भी पंजीकृत या अपंजीकृत राजनीतिक दल, कोई भी निर्वाचन लडऩे वाले उम्मीदवार, संगठन, संघ, व्यक्ति का कोई समूह आवेदन कर सकता है।
निर्धारित प्रपत्र में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ विधिवित सत्यापित प्रतिलेख के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तावित विज्ञापन की दो प्रतियां, विज्ञापन के उत्पादन की लागत, क्या विज्ञापन किसी उम्मीदवार या पार्टियों के चुनाव की संभावनाओं के लाभ के लिए है, से संबंधित विवरण। यदि विज्ञापन किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है तो उस व्यक्ति को शपथ पर बताना होगा कि यह राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लाभ के लिए नहीं है और उक्त विज्ञापन किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा प्रायोजित या कमीशन या भुगतान नहीं किया गया है। एक बयान कि सारा भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा।
जिला स्तर की एमसीएमसी को यह अधिकार है कि वह किसी विज्ञापन को प्रसारित करने लायक न पाए जाने पर उसे प्रमाणन देने से इंकार कर दे। इस आदेश के खिलाफ उम्मीदवार या राजनीतिक दल राज्य स्तरीय एमसीएमसी समिति में अपील कर सकता है। इसी प्रकार राज्य स्तरीय एमसीएमसी आदेश के खिलाफ उम्मीदवार या राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर की एमसीएमसी समिति में अपील कर सकता है। राजनीतिक प्रकृति के विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन आवेदक से आवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के भीतर एमसीएमसी के निर्णय के बारे में आवेदक को सूचित किया जाएगा। राजनीतिक दल और कोई भी चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार के अलावा तीसरे पक्ष के विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश रोक नहीं लगाता है, लेकिन आदेश में कहा गया है कि तीसरा पक्ष किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के लाभ के लिए या उसके खिलाफ विज्ञापन नहीं दे सकते।