22 मई 2024/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हरिस एस. के द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु मतगणना तिथि 04 जून 2024, मंगलवार को नगरपालिका सुकमा क्षेत्र से लगे हुये मदिरा दुकान देशी/विदेशी मदिरा दुकान सुकमा एवम् एफ.एल.-07, 02 शबरीनगर, 226 गीदमनाला जिला-सुकमा को बंद रखे जाने हेतु ष्शुष्क अवधि शुष्क दिवसष् घोषित किया गया है। उक्त अवधि में जिला सुकमा की देशी/विदेशी मदिरा दुकान सुकमा एवम् एफ.एल. -07 कैंटीन, 02 शबरीनगर सुकमा, 226 गीदमनाला जिला-सुकमा में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
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