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कोटपा अधिनियम के तहत 21 संस्थानों पर की गई चालानी कार्रवाई

          गौरेला पेंड्रा मरवाही, 11 जून 2024/ sns/-सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम 2003 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी द्वारा जिला प्रवर्तन दल गठित किया गया है। इस दल ने आज गौरेला थाना क्षेत्र में जांच के दौरान 21 संस्थानों में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 2350 रुपए जुर्माना राशि वसूला। इसके साथ ही दल ने लोगों को इस अधिनियम के प्रति जागरूक करने प्रचार सामग्री वितरित किया और उन्हे अधिनियम से संबंधित आवश्यक निर्देशों से अवगत कराया गया।
           मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई नागेश्वर राव के निर्देशन में की गई चालानी कार्रवाई में प्रभारी खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ के के सोनी, कोटपा के जिला नोडल डॉ पारस जैन, काउंसलर एसपी साहू, औषधि निरीक्षक पीयूष जायसवाल, आरक्षक हेम सिंह ध्रुव एवं महिला आरक्षक सरिता सिंह शामिल थे। उल्लेखनीय है कि कोटपा अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एवं धूम्रपान को प्रोत्साहित करने वाली वस्तुएं उपलब्ध कराना, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना, तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन करना एवं बिना विशिष्ट चित्रात्मक चेतावनी के तंबाकू उत्पाद का विक्रय करना दंडनीय अपराध है। कोटपा अधिनियम के उल्लंघनों की निगरानी के लिए प्रवर्तन दल गठित किया गया है। दल में स्वास्थ्य, पुलिस, नगरीय निकाय, खाद्य एवं औषधि, राजस्व एवं श्रम विभाग के अधिकारी शामिल है। 

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