दुर्ग 11 जून 2024/sns/- कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगजनों के अधिकार की रक्षा एवं उनके प्रति दुर्व्यवहार को रोकने के उद्देश्य से दिव्यांगजन शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण जैसे अधिकारी का नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी नामांकित किया जाना है। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने परिपत्र जारी कर सभी विभागों के प्रमुखों को अपने कार्यालय में उपरोक्त अनुसार कार्यवाही कर दिव्यांग जन शिकायत निवारण बोर्ड में दिव्यांगजन शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही एक सप्ताह के भीतर कृत्य कार्यवाही से उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला दुर्ग को अवगत कराने को कहा है।