chhattishgar

थाना मणिपुर अंतर्गत लावारिस पाए गए 65 दुपहिया वाहनों के सम्बन्ध में दावा आपत्ति आमंत्रित अम्बिकापुर

19 जून 2024/sns/- अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर ने बताया कि थाना मणिपुर अंतर्गत कुल 65 दुपहिया वाहन लावारिस हालत में मिले हैं।इन वाहनों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति के नाम से पंजीकृत हो तो वाहन स्वामी अपने रजिस्ट्रेशन पत्रक के साथ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर में कार्यालयीन समय में आकर 15 दिवस के भीतर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर वाहनों के मालिकाना हक से संबंधित किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं पाए जाने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
थाना बतौली अंतर्गत लावारिस पाए गए 16 दुपहिया वाहनों के सम्बन्ध में दावा आपत्ति आमंत्रित
अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीतापुर ने बताया कि थाना बतौली अंतर्गत कुल 16 दुपहिया वाहन लावारिस हालत में मिले हैं।इन वाहनों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति के नाम से पंजीकृत हो तो वाहन स्वामी अपने रजिस्ट्रेशन पत्रक के साथ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीतापुर में कार्यालयीन समय में आकर 15 दिवस के भीतर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर वाहनों के मालिकाना हक से संबंधित किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं पाए जाने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
थाना कमलेश्वरपुर अंतर्गत लावारिस पाए गए 19 दुपहिया वाहनों के सम्बन्ध में दावा आपत्ति आमंत्रित
अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीतापुर ने बताया कि थाना कमलेश्वरपुर अंतर्गत कुल 19 दुपहिया वाहन लावारिस हालत में मिले हैं।इन वाहनों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति के नाम से पंजीकृत हो तो वाहन स्वामी अपने रजिस्ट्रेशन पत्रक के साथ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीतापुर में कार्यालयीन समय में आकर 15 दिवस के भीतर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर वाहनों के मालिकाना हक से संबंधित किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं पाए जाने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
थाना सीतापुर अंतर्गत लावारिस पाए गए वाहनों के सम्बन्ध में दावा आपत्ति आमंत्रित
अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीतापुर ने बताया कि थाना सीतापुर अंतर्गत एक चारपहिया वाहन एवं 118 दुपहिया वाहन लावारिस हालत में मिले हैं।इन वाहनों के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति के नाम से पंजीकृत हो तो वाहन स्वामी अपने रजिस्ट्रेशन पत्रक के साथ न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी सीतापुर में कार्यालयीन समय में आकर 15 दिवस के भीतर अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर वाहनों के मालिकाना हक से संबंधित किसी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं पाए जाने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *