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ग्राम सभा का आयोजन करने के निर्देश


राजनांदगांव 21 जून 2024। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनिमय के तहत प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक ग्राम सभा का सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 2 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य रूप किया जाएगा।
कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने माह जून 2024 में आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठक हेतु जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं उनके आश्रित ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित करने के लिए समय-सारिणी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिससे एक ही तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक से अधिक आश्रित ग्राम में ग्राम सभा के आयोजन नहीं हो। इस प्रकार की व्यवस्था से विशेष कर सरपंच एवं सचिव ग्रामसभा की बैठक में आसानी से उपलब्ध रह सके। ग्रामसभा के आयोजन के लिए स्थानीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी देने कहा गया है।

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