छत्तीसगढ़

उर्वरक विक्रेताओं के विक्रय परिसर का निरीक्षण कर की गई कार्रवाई


राजनांदगांव 24 जून 2024sns/- कृषि विभाग की टीम द्वारा जिले में खरीफ मौसम में उर्वरकों के कालाबाजारी को रोकने के लिए राजनांदगांव विकासखंड के सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रताओं के विक्रय परिसर का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। मेसर्स गोलछा फर्टिलाईजर्स बसंतपुर राजनांदगांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स गोलछा फर्टिलाईजर्स द्वारा थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रय का लाईसेंस हेतु कृषि विभाग को प्रस्तुत विक्रय स्थल दस्तावेज में गंज चौक पुराना मंडी का उल्लेख है। वर्तमान में उर्वरक विक्रय का कार्य बसंतपुर नया मंडी के समीप किया जा रहा है, जो कि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 8, उपखण्ड 2 का उल्लंघन है। जिसके कारण संबंधित संस्था में भंडारित 45 किलोग्राम भरती के यूरिया (आईपीएल) -440 बोरी, यूरिया (कोरोमंडल) 814 बोरी, 50 किलोग्राम भरती के ग्रोमोर (28:28) 840 बोरी, एसएसपी पाउडर 150 एवं एसएसपी दानेदार 125 बोरी इस प्रकार कुल 2755 बोरी (1314 क्विंटल) उर्वरकों को जप्त कर दुकान को सील करने की कार्रवाई करते हुए उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तहत नोटिस जारी किया गया है।
मेसर्स गुप्ता कृषि वस्तु भंडार के गंज चौक राजनांदगांव के विक्रय परिसर का निरीक्षण में मैग्नीशियम सल्फेट 20.5 प्रतिशत अनुज्ञप्ति पत्र में बिना ओ-फार्म व स्त्रोत प्रमाण पत्र के 100 बोरी (50 क्विंटल) मात्रा भंडारित पाया गया, जो कि उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) नियंत्रण आदेश 1985 खंड 8, उपखंड 2 का उल्लंघन पाये जाने पर उक्त उर्वरक को जप्ती करते हुए संबंधित को उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तहत नोटिस देने की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार मेसर्स महावीर इंटरप्राईजेस गंज चौक राजनांदगांव के विक्रय परिसर का निरीक्षण में संबंधित फर्म द्वारा उर्वरक विक्रय कर कृषकों को रसीद प्रदान की जा रही है, परन्तु रसीद में कृषकों के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण फर्म को उर्वरक निरीक्षक के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तहत नोटिस जारी किया गया है।

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