छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए मंगाये गये आवेदन


रायगढ़, 02 जुलाई 2024/sns/- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आवेदन मंगाये गये है। जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत नवीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना व विस्तार, स्व-सहायता समूहों द्वारा स्थापना, किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्थापना, सामान्य सुविधा, सामान्य उदभवन केन्द्र स्थापित करने एवं विस्तार हेतु बैंकों से ऋण हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अंतर्गत आवेदन मंगाये गये है।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि योजनान्तर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के उद्यमी एवं इकाई प्रतिबंधित सूची में शामिल न हो की पात्रता होगी। इसमें पूंजीगत अनुदान, व्यक्तिगत परियोजना-पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये, स्व-सहायता समूह पंूजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये, किसान उत्पादक संघ पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत तथा सामान्य उदभवन केन्द्र पंूजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत अनुदान है। इन्टरेस्ट सबवेन्शन तथा टॉप अप कनवर्जेस योजना में ब्याज में छूट प्रदान किया जाता है। आवेदक अपना आवेदन ऑनलाईन वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन दिवस एवं समय में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है तथा दूरभाष क्रमांक 07762-222914/07762-255334 पर भी कॉल कर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है।

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