छत्तीसगढ़

मरवाही अनुविभाग राजस्व पखवाड़ा का आयोजन 6 से 19 जुलाई तक

            गौरेला पेंड्रा मरवाही, 08 जुलाई 2024/sns/-राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मरवाही अनुविभाग के अन्तर्गत 6 जुलाई से 19 जुलाई तक राजस्व पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में अलग अलग तिथियों में शिविर आयोजित करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मरवाही नें आदेश जारी कर दिया है।

       राजस्व पखवाड़ा के तहत 8 जुलाई को ग्राम पंचायत करहनी, लोहरी, टिकठी, बरौर, कुम्हारी और शिल्पहरी में, 9 जुलाई को बदरोडी, पथर्री, उषाढ, तेंदुमुडा, चचेडी, लरकेनी, निमधा, दुमर्खेरवा, सचराटोला, साल्हेकोटा, डोगराटोला और चंगेरी में, 11 जुलाई को मालाडांड, पंडरी, बेलझीरिया, कछार, खुरपा, धनपुर, मगुरदा, नाका और कटरा में, 10 जुलाई को दानीकुंडी में,  12 जुलाई को घिनोचि, मरवाही,  करसिवा, देवरीडांड और धरहर में शिविर का आयोजन किया गया है।  

          इसी तरह 15 जुलाई को देवरगांव, परासी, झिरियाटोला, बाहरीझोरकी, मड़वाही, नरौर, गुदुमदेवरी, अंडी, अमेराटिकरा, राजाडीह, लिटियासरायी और धनोरा मे, 16 जुलाई को मालाकोट, दरमोहली, डोंगरिया, अमेराटिकरा, बंशीताल और ऐंठी में, 18 जुलाई को डांडिया, पोंडी, बगरार, रटगा,  चनाडोंगरी, बंधोरी, कोदवाही, बरगवां, सेमरदर्रि, मझगवां, रटगा, सेमरदर्री एवम गनया में और 19 जुलाई को शिवनी, घुम्माटोला, करहनिया, घुसरिया, धोबहर, मुखड़ीखार, बगड़ी, नगवाही, मौहारीटोला, गुल्लीडांड एवम चिचगोहना में शिविर आयोजित किया गया है।

            राजस्व पखवाड़ा के दौरान शिविर मे लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवाओ की अदायगी हेतु समय-सीमा में कार्यवाही, अविवादित नामांतरण एवं अविवादित खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई के समय सीमा के बाहर के प्रकरणों का 15 जुलाई तक शत-प्रतिशत निराकरण करने  साथ ही नगरीय क्षेत्रों के सीमाकन प्रकरणों का भी पूर्ण निराकरण करने,  धारा 115 अंतर्गत अभिलेख त्रुटि, सभी राजस्व न्यायालय में शून्य आदेश पत्र वाले प्रकरणों में 15 जुलाई  तक शत-प्रतिशत निराकृत करने का कार्य योजना बनाया गया है। 

             इसके साथ ही विवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन के समय सीमा के बाहर के प्रकरणों का त्वरित सुनवाई कर 31 जुलाई तक शत-प्रतिशत निरकृत करने, सभी राजस्व न्यायालय में दर्ज ऐसे प्रकरण जिनकी पेशी तिथि अद्यतन नहीं है उनकी शत-प्रतिशत पेशी तिथि अद्यतन करने, जनहानि-पशुहानि फसल क्षति से संबंधी आर.बी.सी.6-4 के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने, धारा 115 के आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अकारण की गई त्रुटियों के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए दिनांक 31 जुलाई तक अनुशासनात्मक कार्यवही करने,  भू-अर्जन संबंधी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण तथा भू-अर्जन प्रकरणो में लिये गये सेवा शुल्क की जानकारी अद्यतन किये जाने की कार्य योजना बनाई गयी हैं।

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