सुकमा,19 जुलाई 2024/sns/- प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कृषि विभाग के मैदानी अमले के अधिकारियों को इस बीमा योजना का लाभ दिलाने के लिए सभी किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं से फसल प्रभावित होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सकें। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि विभाग द्वारा खरीफ वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को पंजीयन कराना है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है।
जिले में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान योजना का लाभ ले सकते है। ऋणी कृषक जो योजना ऋणी कृषको के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते है। उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिर्वाय रूप से जमा करना होगा। कृषक द्वारा निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा प्रमाण पत्र जमा नही करने पर संबंधति बैंक , वित्तीय संस्थान द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत , नवीनीकृत की गई अप्लकालीन कृषि ऋण को अनिर्वाय रूप से बीमाकृत किया जाएगा।
अऋणी कृषक जो अधिसूचित बीमा इकाई में अधिसूचित फसल लगाने वाले सभी अऋणी कृषक योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होगें। इस हेतु कृषक को घोषणा पत्र के साथ फसल बुआई प्रमाण पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वाघोषणा पत्र सहित संबंधित अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित वित्तीय संस्थाओं में प्रस्तुत करना होगा। कृषक अपने कृषि योग्य भूमि पर अधिसूचित फसल,फसलों के लिए केवल एक बार बीमा आच्छादन का लाभ ले सकता है। दूसरे शब्दों में योजनांतर्गत एक की रकबे हेतु एक से अधिक बार बीमा कराने की अनुमति नहीं है। एक ही खसरा,रकबा का एक से अधिक बार बीमा होने की स्थिति में जो रकबा पहले प्रविष्टि की गई हो को बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जावेगा। तथा अन्य सभी दावो को प्रावधानानुसार निरस्त करने का अधिकार होगा और ऐसे मामलों में संबंधित कृषक द्वारा भूगतान की गई प्रीमियम राशि को वापस किया जायेगा ।
बीमा हेतु संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड की फोटो कापी, स्वप्रमाणित बुवाई प्रमाण, स्वयं के नाम पर भूमि रिकार्ड / ऋणपुस्तिका, बैंक पासबुक की फोटो कापी जिस पर खाता संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट अंकित हो।
खरीफ फसल 2024 में प्रति हेक्टेयर उड़द एवं मूंग फसल के लिए बीमित राशि 22 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 440 रूपए है। इसी तरह मूंगफली के लिए बीमित राशि 42 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 840 रूपए, कोदो के लिए बीमित राशि 16 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 320 रूपए, कुटकी के लिए बीमित राशि 17 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 340 रूपए, मक्का के लिए बीमित राशि 40 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 800 रूपए, धान सिंचित के लिए बीमित राशि 48 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 960 रूपए, धान असिंचित के लिए बीमित राशि 42 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 840 रूपए, तुअर के लिए बीमित राशि 30 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 600 रूपए, रागी के लिए बीमित राशि 15 हजार रूपए एवं किसान प्रिमियम राशि 300 रूपए है।
कृषि विभाग ने अपील की जाती हैं कि फसल बीमा कराने हेतु बैंक अधिकारी, लोक सेवा केन्द्र, अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से अविलंब सम्पर्क करते हुये अधिक से अधिक फसल क्षेत्र का बीमा करायें।