मुंगेली 30 जुलाई 2024/sns/- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत अधिसूचित फसलों जैसे सिंचित व असिंचित धान, सोयाबीन, अरहर, कोदो, कुटकी, रागी, मक्का, मूंग, उड़द एवं मूंगफली फसलों के बीमा के लिए आवेदन 31 जुलाई तक किया जा सकता है। उद्यान विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि इच्छुक अऋणी किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति या भारत सरकार के बीमा पोर्टल के माध्यम से अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि किसानों को 02 प्रतिशत प्रीमियम की राशि देनी होगी, इसमें धान सिंचित के लिए 1200 रूपए, धान असिंचित 860 रूपए, सोयाबीन 820 रूपए, अरहर 700 रूपए, मक्का 720 रूपए, उड़द एवं मूंग 440 रूपए, मूंगफली 840 रूपए, कोदो 320 रूपए, कुटकी 340 रूपए और रागी के लिए 300 रूपए की राशि देना होगा। इस योजना में अऋणी कृषकों को शामिल होने के लिए स्वघोषणा पत्र के साथ फसल बोआई प्रमाण पत्र, नवीनतम भूमि का प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) बैंक पासबुक एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। फसल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिले के किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।