छत्तीसगढ़

अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना हेतु मंगाए गए आवेदन महिला समूहों को भी मिलेगी प्राथमिकता

 
रायगढ़, 31 जुलाई 2024/sns/- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोडऩे हेतु छ.ग.शासन द्वारा अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना में सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संचालित करने हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। साथ ही महिला समूह के महिलाओं को भी इस योजना में विशेष रूप से प्राथमिकता देकर अधिक से अधिक संख्या में महिला समूहों को लाभान्वित किया जाना है।
               अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ कक्ष क्रमांक 94 में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते है। आवेदन में कांट-छांट, ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
योजना में पात्रता एवं शर्ते-
इस योजना के लिए आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र सरपंच/पार्षद एवं आय प्रमाण-पत्र पटवारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो। आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो, आधार कार्ड, पेन कार्ड की छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है।

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