बीजापुर 09 अगस्त 2024/sns/- उप संचालक कृषि श्री पीएस कुसरे ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित, मूंग, उड़द, मूंगफली एवं कुटकी का बीमा करा सकते हैं। वहीं वर्ष 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 16 अगस्त तक कर दी गई है।
किसानों के फसल को प्रतिकुल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक एवं बटाईदार हो सम्मिलित हो सकते हैं। बीमा करने हेतु कृषक संबंधित ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी या कृषि विभाग के जिला अथवा विकासखण्ड मुख्यालय में संपर्क कर सकते हैं।