छत्तीसगढ़

काबिज वनभूमि के नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और त्रुटि सुधार के लिए प्रशिक्षण आयोजित

मुंगेली 14 अगस्त 2024/sns/- वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, त्रुटि सुधार एवं अपील के संबंध में जनपद पंचायत लोरमी के सभाकक्ष में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
प्रशिक्षण में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती मेनका प्रधान ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी काबिज भूमि पर वन अधिकारों की मान्यता प्रदाय करना है, ताकि उनके भूमि का विवरण नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, त्रुटि सुधार एवं अपील आदि शासकीय अभिलेखों में दर्ज किया जा सके और उन्हें काबिज भूमि के अधिभोग का अधिकार प्रदाय किया जा सके। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस जिला स्तरीय प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और नियमानुसार कार्यवाही करते हुए काबिज वनभूमि के नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और त्रुटि सुधार के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री एल. पी. पटेल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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