बीजापुर, 21 अगस्त 2024/sns/- शासन द्वारा विभिन्न योजनाओ के तहत दुकाने उपलब्धता के आधार पर पात्रतानुसार हितग्राहियों को आबंटित की जाती है, ताकि शासन की योजना से लाभांवित हो सके दुकान आबंटन हेतु रिक्त दुकानों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था भी की जाती है।
कलेक्टर श्री अनुराग पाण्डेय ने बताया कि कई संगठनों/व्यक्तियों द्वारा शिकायत मिल रही है कि आबंटित व्यक्तियों द्वारा स्वयं दुकान का संचालन नही किया जा रहा है बल्कि अन्य लोगों को अधिक दर पर किराए में दुकान दी जा रहीं है। वही इनके द्वारा शासकीय बकाया भी है जो अभी लगभग रु 40 लाख रुपए हो चुका है। यह कृत्य शासन के मूल भावना एवं अनुबंध की शर्तो के विरू़द्ध है।
अतः बीजापुर जिले में आबंटित दुकानों को किसी अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने पर लोक परिसर बेदखली अधिनियम तथा आरसीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी तत्पश्चात रिक्त दुकाने को उसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थी को नियमानुसार आबंटित की जाएगी। अतः अवैध कब्जेदार को दो दिवस में दुकान खाली करने के निर्देश दिया गया है।