कवर्धा, 23 अगस्त 2024/sns/- आर्थिक आभाव एवं दिव्यांगता के कारण मेधावी दिव्यांग बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते है, जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वांले दिव्यांग विद्यार्थियों एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्ययनरत नियमित दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाना है। आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, यू.डी.आई.डी. कार्ड, निवास प्रमाण-पत्र, 01 पासपोर्ट साई फोटो, नियमित अध्ययनरत् होने संबंधी महाविद्यालय से जारी प्रमाण-पत्र संलग्न कर संयुक्त संचालक, उप-संचालक जिला कार्यालय, समाज कल्याण को आवेदन करना होगा।
समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक श्रीमती अभिलाषा पंडा ने बताया कि योजनांतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक, जिला अंतर्गत माध्मिक, उच्चतर माध्मिक परीक्षा में निःशक्तजनों की श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो अथवा आई.टी आई, पोलिटेक्निक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला,वाणिज्य एवं विज्ञान) में नियमित विद्यार्थी हो। चिकित्सा, तकनीकी, व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी एवं नियमित पी.एच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत व कार्यरत नियमित शोद्यार्थी भी आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2000 रूपए एकमुश्त, जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वांले दिव्यांग छात्र तथा छात्रा को राशिरूपए एकमुश्त, आई.टी आई, पोलिटेक्निक, स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला,वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को राशि 6000 रूपए प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चिकित्सा, तकनीकी, व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थी एवं नियमित पी.एच.डी. उपाधि के लिए पंजीकृत व कार्यरत् नियमित शोद्यार्थी को 12000 रूपए प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा।