रायगढ़, 24 अगस्त 2024/sns/- कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल व पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी एसडीएम व एसडीओपी के साथ अन्य विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि जिले में बाहर से आए श्रमिकों और किरायेदारों का सत्यापन किया जाना है। चूंकि रायगढ़ एक सीमावर्ती जिला है ऐसे में यहां पड़ोसी राज्यों से भी लोगों की आवाजाही होती है। कानून व्यवस्था के लिहाज से सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र में किरायेदारों का सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं। इसके लिए मकान मालिकों को भी जागरूक किया जाए। प्लांट्स में जो गाडिय़ां लग रही हैं वहां ड्राइवर्स के बारे में सभी पुख्ता जानकारी जरूर होनी चाहिए। सीजीएम उद्योग और प्रबंधन विभाग को सभी उद्योगों प्रबंधन को इस दिशा में जानकारी रखने के लिए निर्देशित करने के लिए कहा गया। पुलिस विभाग को वांछनीय जानकारी के लिए प्रपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्री गोयल ने मुखबिर तंत्र को मजबूत रखने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर गांवों में बाहरी व्यक्ति के आकर निवास करने वालों की जानकारी जुटा रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील मामलों को लेकर भी पूरी सतर्कता बरती जाए। इसमें सूचना व्यवस्था की भूमिका अहम है। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों का प्राथमिक दायित्व जिले में शांति व्यवस्था बनाकर रखना है।
कलेक्टर श्री गोयल ने सभी अस्पतालों के फायर ऑडिट की जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रायगढ़ जिले की ऊंची बिल्डिंग्स की सूची तैयार कर उनके भी फायर ऑडिट की जांच के निर्देश दिया गया। कलेक्टर श्री गोयल ने नेशनल हाईवे में ब्लाइंड स्पॉट्स के आस पास एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। ब्लाईंड स्पॉट्स के पास अवैध कब्जा है उसे हटाने के लिए सभी एसडीएम को निर्देशित किया। पशुपालन विभाग द्वारा सड़कों पर विचरण करने वाले आवारा पशुओं पर कार्यवाही के बारे में जानकारी ली गई। पशुपालन विभाग के अधिकारी ने बताया कि बधियाकरण और टैगिंग व रेडियम बैंड लगाया जा रहा है। कलेक्टर श्री गोयल ने नेशनल हाईवे में विशेष रूप से रेडियम बैंड लगाने के निर्देश दिए। खनिज विभाग को अवैध परिवहन के विरुद्ध लगातार कार्यवाही जारी रखने के लिए कहा गया।
साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। अपराधी नए-नए तरीके से लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर जमीनी स्तर तक जागरूकता फैलानी बेहद जरूरी है। कलेक्टर श्री गोयल ने पुलिस विभाग की ‘साइबर सुबह’ अभियान से सभी अधिकारियों को जुड़ते हुए साइबर फ्रॉड से बचने के तरीकों का व्यापक रूप से प्रचार किया जाए। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने जिले में वाहनों के लिए जारी होने वाले पीयूसी सर्टिफिकेट को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में पर्याप्त संख्या में पीयूसी सर्टिफिकेट जारी करने वाले स्थिर व चलित केन्द्र संचालित करने के निर्देश दिए। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि पीयूसी केन्द्र के लिए प्रस्ताव मंगाए गए है। कलेक्टर श्री गोयल ने यातायात विभाग को इस दिशा में सक्रियता से कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम सुश्री संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर श्री राजीव कुमार पाण्डेय, एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम, डीएसपी श्री अभिनव उपाध्याय सहित सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, थाना प्रभारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
नशीली दवाओं के विरूद्ध विभाग संयुक्त दल बनाकर करें कार्यवाही
नशीली दवाओं को लेकर प्वाइंटर कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने दिए। उन्होंने कहा कि काउंटर से प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही मिलने वाली दवाओं के अवैध रूप से बिक्री पर संयुक्त दल बनाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को अवैध शराब बिक्री पर कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली गई। कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि आबकारी प्रावधानों के तहत अवैध शराब के बिक्री पर कार्यवाही की जाए।
विस्फोटक भंडारण व परिवहन की नियमित रूप से जांच के निर्देश
कलेक्टर श्री गोयल ने जिले में विस्फोटक के भंडारण और परिवहन की जांच के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विस्फोटकों के जांच की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने इसके लिए जारी लाइसेंस की शर्तों के पालन के लिए लाइसेंसधारियों को पत्र लिखने के निर्देश दिए। विस्फोटक के भंडारण और परिवहन की सूचना उस क्षेत्र के एसडीएम और पुलिस थाना में दिए जाने के निर्देश दिए। कानून व्यवस्था की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल ने इसके लिए पुलिस, संबंधित विभाग, खदान प्रबंधन और विस्फोटक के भंडार और परिवहनकर्ताओं की एक संयुक्त सेमिनार बुलाकर लोगों को विस्फोटक को लेकर रखी जाने वाली सावधानियां और इस संबंध में कानूनी प्रावधान की जानकारी देने के निर्देश दिए।