छत्तीसगढ़

पंजीकृत श्रमिक जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हो चुकी है वे 31 दिसम्बर तक करा सकते है पंजीयन नवीनीकरण नियत समय के बाद अनवीनीकृत पंजीयन को माना जाएगा अपंजीकृत

 
रायगढ़, 31 अगस्त 2024/ श्रम विभाग अंतर्गत छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माणी मजदूरों का एवं असंगठित कर्मकार मंडल के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किया जाता है। छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत 79,766 मजदूरों का पंजीयन हुआ है छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के गठन से आज दिनांक तक ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 01 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तथा उनके द्वारा पंजीयन नवीनीकरण हेतु आज दिनांक तक आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसे निर्माण श्रमिकों को 31 दिसम्बर 2024 तक पंजीयन/नवीनीकरण आवेदन कर सकते हैं तथा 31 दिसम्बर के पश्चात ऐसे अनवीनीकृत पंजीयन को अपंजीकृत माना जाएगा। जिससे वे विभाग द्वारा संचालित किसी भी प्रकार के जन कल्याणकारी योजना का लाभ भविष्य में प्राप्त नहीं कर सकेगें।
        विभाग के अंतर्गत श्रमिक पंजीयन नि:शुल्क है एवं किसी भी सी.एस.सी.सेंटर अथवा किसी भी कम्प्यूटर के द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान में शासन द्वारा श्रम विभाग के पंजीयन एवं योजनाओं के आवेदन हेतु मोबाईल एप श्रमेव जयते जारी किया गया है जिसमें श्रमिक स्वत: ही अपना पंजीयन कर सकते है एवं पंजीकृत श्रमिक योजना हेतु आवेदन कर सकते है। उक्त आवेदन google playstore अथवा श्रम विभाग की वेबसाईट cglabour.nic.inमें उपलब्ध है।

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