छत्तीसगढ़

तेज आवाज डीजे पर जिला प्रशासन सख्त, दिए कड़े निर्देश

दूसरी बार पकड़े जाने पर डीजे सामाग्री होगी राजसात

आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ली डीजे संचालकों की बैठक

रायपुर 4 सितंबर 2024। गणेश उत्सव के मद्देनजर तेज आवाज पर डीजे बजाने पर जिला प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। साथ ही दूसरी बार नियम विरूद्ध तरीके से डीजे बजाने पर पकड़े जाने पर डीजे सामाग्री को राजसात की जाएगी। इस संबंध में आज अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल एवं शहर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लखन पटले ने डीजे संचालकों की बैठक ली और सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही गाड़ी का स्वरूप बदलकर डीजे नहीं लगाए और बड़ी गाड़ी में डीजे लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। अगर वहीं दूसरी बार डीजे संचालक पकड़े गए तो सामाग्री के राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की टीम डीजे के साउंड मीटर की जांच करेगी। श्री पटले ने कहा कि आवासीय क्षेत्रों में कोई भी लोगों को डीजे की वजह से परेशान न हो। कानून का पालन करते हुए कर्तव्यों का पालन करें। नियम का पालन नहीं करने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दौलत राम पोर्त भी उपस्थित थे।

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