छत्तीसगढ़

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध

मोहला, 09 सितंबर 2024/sns/- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के अंतर्गत अस्पताल, शिक्षण संस्थान, न्यायालय, धार्मिक संस्थाओं के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। वर्तमान में त्यौहारी सीजन एवं स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होना है। इसे दृष्टिगत रखते हुए जिले में ध्वनि विस्तार के यंत्रों के उपयोग किये जाने हेतु नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंधित किया गया है।

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