छत्तीसगढ़

पीएम बीमा योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं को किया जा रहा है लाभान्वित

रायगढ़, 14 सितम्बर 2024/sns/- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना अंतर्गत स्व-सहायता समूहों के पात्र सदस्यों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। योजनओं के प्रीमियम की राशि खाताधारक के बचत खाते से बैंक के द्वारा आटोडेबिट की जाती है। जिसमें उक्त दोनो बीमा को शामिल किया जाता है। पीएमजेजेवाय  अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम 436 रूपये में दो लाख रूपये का जीवन बीमा किया जाता है, जिसमें बीमित सदस्य के लिये आयु 18 से 50 वर्ष निर्धारित है। तथा सुरक्षा बीमा योजना के लिये वार्षिक प्रीमियम 20 रूपये में दो लाख रूपये का दुर्घटना बीमा किया जाता है। इस बीमा मे स्थाई विकलांगता को भी शामिल किया जाता है तथा उक्त दोनों बीमा में मृत्यु उपरांत नामिनी के खाते मे दो लाख रूपये बीमा की राशि लाभान्वित को प्रदाय किया जाता है।
बिहान योजना अंतर्गत स्व सहायता समूह के लगभग 1 लाख सदस्यों को इस बीमा से जोड़ा जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों को उनके आजीविका की गतिविधियों, चक्रीय निधि के रूप में 15000 व सामुदायिक निवेश निधि के रूप में 60000 रूपये शासन के द्वारा प्रदाय किया जाता है साथ ही साथ बैंक लिंकेज के माध्यम से समूह के सदस्यों को 6 लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में दिया जाता है। जिस राशि का उपयोग कर समूह की दीदीयों के द्वारा आजीविका का कार्य किया जाता है। ज्ञात हो कि उक्त दोनों बीमा के द्वारा बीमित व्यक्ति के मृत्यु उपरांत प्राप्त राशि से उसके परिवारजनों को वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे उनके परिवार में आर्थिक रूप स्थिरता बनी रहती है।
बीमा सखी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जिले में 40 पात्र आवेदन को संबंधित बैंक में प्रेषित किया गया है जिसमे से बीमित दीदी के नामांकित सदस्य को बीमा कंपनी के माध्यम से 17 प्रकरण का निराकरण करके हुए 2 लाख के मान से 34 लाख रूपये प्रदाय किया गया है। शेष 23 प्रकरण का नियमित रूप से जिले एवं जनपद से डीएलसीसी एवं बीएलसीसी के माध्यम से तथा बीमा सखी द्वारा फॉलो अप किया जा रहा है, जिसे जल्द से जल्द निराकरण करवा लिया जायेगा। इस वित्तीय वर्ष में 300 से अधिक प्रकरण का निराकरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

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