सुकमा, 24 सितम्बर 2024/sns/- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129-ख (1) के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों का प्रारंभिक प्रकाशन करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत, राजस्व जिला सुकमा के कलेक्टर द्वारा ग्रामों की एक सारणी जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक गांव की जनसंख्या और संबंधित जानकारी शामिल है।इस अधिसूचना के अनुसार, प्रारंभिक प्रकाशन के लिए अधिसूचना सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा की जाएगी, जिसमें संबंधित गांवों के सहज रूप से दर्शित स्थलों पर भी इसे प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक गांव में इस अधिसूचना की मुनादी कराई जाएगी और प्रकाशन का पंचनामा तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
इस स्थापित ग्राम में अधिनियम की धारा (क) के अनुसार, इस स्थापित ग्राम में ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। इन ग्राम पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के तहत आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। अवसर पर प्रभावित व्यक्तियों को अपने पक्ष, समर्थन, या सुझाव देने का अवसर दिया गया है। इच्छुक व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिन से सात दिन के भीतर, कार्यालयीन समय में, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में लिखित आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी प्राप्त दावों और आपत्तियों की सुनवाई एक निर्धारित तिथि पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा की जाएगी, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।